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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बेहद राहतभरी खबर सामने आई है। अब वे अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल सहित किसी भी व्यक्तिगत कारण से हर साल 30 दिन की अतिरिक्त अर्जित छुट्टी ले सकेंगे। यह प्रावधान केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अंतर्गत किया गया है और यह अन्य सभी पात्र अवकाशों के अतिरिक्त होगा।
राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल 'फैमिली केयर' के विचार को सशक्त बनाने के लिए की गई है, जिससे कर्मचारी अपने दायित्वों और बुजुर्ग माता-पिता की सेवा को बेहतर ढंग से निभा सकें।
क्या है नया प्रावधान?
डॉ. सिंह के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को हर वर्ष:
30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave)
20 दिन की आधे वेतन की छुट्टी (Half Pay Leave)
8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)
2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टी (Restricted Holiday)
का लाभ दिया जाता है। ये सभी छुट्टियाँ कर्मचारियों को न केवल स्वास्थ्य या यात्रा के लिए, बल्कि बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल, पारिवारिक जिम्मेदारियों और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए भी दी जा सकती हैं।
बुजुर्गों की सेवा अब सिस्टम में भी मिलेगी अहमियत
यह कदम खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए मददगार साबित होगा जो अपने बूढ़े माता-पिता की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाते थे। इससे पारिवारिक संतुलन और कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
मानवीय पहल की ओर एक कदम
सरकार के इस फैसले को "कार्यस्थल पर मानवीय मूल्यों की वापसी" के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदम से कर्मचारियों में न केवल कार्य संतोष बढ़ेगा, बल्कि उत्पादकता और निष्ठा में भी इज़ाफा हो सकता है।
सोशल मीडिया पर सराहना
सरकारी कर्मचारियों के बीच इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूज़र्स ने इसे "सरकार का संवेदनशील और व्यवहारिक निर्णय" बताया है।
Baten UP Ki Desk
Published : 25 July, 2025, 1:05 pm
Author Info : Baten UP Ki