बड़ी खबरें

बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम, शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग से शनिवार तक मांगी जानकारी 14 घंटे पहले PM मोदी गलवान झड़प के बाद पहली बार चीन जाएंगे:SCO समिट में शामिल होंगे; मोदी 11 साल में 5 बार चीन जा चुके हैं 14 घंटे पहले उत्तरकाशी में जलप्रलय: मलबे के बीच जिंदगी की तलाश...राहत-बचाव कार्यों में जुटे 225 से अधिक जवान 12 घंटे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA को शिंदे का बिना शर्त समर्थन, दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एलान 11 घंटे पहले

पीएम मातृ वंदना योजना में वाराणसी को मिला कौन सा स्थान, जानिए क्या है योजना?

Blog Image

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में वाराणसी जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 86 फीसदी महिलाओं ने पंजीकरण कराया है। जिले में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में वाराणसी को UP में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है।

86 फीसदी महिलाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन-

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना यानि पीएमएमवीवाई 2.0 में वाराणसी को यूपी में सातवां स्थान मिला है। सितंबर 2023 से राज्य स्तर से मिले लक्ष्य के सापेक्ष जिले में 86 फीसदी महिलाओं ने पंजीकरण करा लिया है।  इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पहली किस्त में 3000 रुपये, दूसरी किस्त में 2000 रुपये बैंक खाते में भेजे जाते हैं। सरकार की नई व्यवस्था के तहत दूसरी संतान बालिका होने पर धनराशि 6000 रुपये एकमुश्त दी जाएगी। वाराणसी के सीएमओ डॉ. संदीप चौधरी के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिलाने के उद्देश्य से पंजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। इस योजना में गर्भधारण से 570 दिन के अंदर लाभ के लिए पंजीकरण किया जा सकता है। 

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी, 2017 को देशभर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए की गई थी। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नकद लाभ दिया जाता है। ताकि बढ़ी हुई पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वेतन हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति की जा सके। इस योजना की लाभार्थी सभी गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं हैं। जिन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रूप से रोज़गार पर रखा गया है या जो किसी भी कानून के तहत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं। इस योजना में आवेदन करने की न्यूनतम आयु 19 वर्ष है। 18 वर्ष से कम आयु की नवविवाहिता इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती हैं।

अन्य ख़बरें

संबंधित खबरें