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ज्ञानवापी के वजूखाने का ASI सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई पूरी,  21 अक्टूबर को आएगा आदेश

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वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी केस में मस्जिद में स्थित सील वजूखाने में  ASI सर्वे के लिए राखी सिंह की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर आज गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्ष की दलीलें  सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आदेश के लिए  21 अक्तूबर की तिथि तय की है। आपको बता दें कि मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने बीते 29 अगस्त 2023 को अधिवक्ता सौरभ तिवारी और अनुपम द्विवेदी के माध्यम से ज्ञानवापी के सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पेज का आवेदन पत्र दायर किया था। मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह की तरफ से दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए वजूखाने के सर्वे का विरोध किया है।

17 मई 2022 को वजूखाना हुआ था सील-

मसाजिद कमेटी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने  17 मई 2022 को वजूखाने को संरक्षित एवं सील किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे हेतु आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस पर प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने व शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था।

वजूखाने को नहीं होगा कोई नुकसान-

एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ढांचे को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। वजूखाना पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यथास्थिति भी बनी रहेगी। आज हुई सुनवाई में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील दी। जिसके बाद अदालत ने इस मामले में आदेस के लिए 21 अक्टूबर की तिथि तय की है।

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