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उत्तर प्रदेश में इस योजना के नाम पर की जा रही है ठगी!

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आपने कई तरह की ठगी के बारे में सुना होगा लेकिन आज जिस ठगी बारे में इस लेख के जरिए बताया जा रहा है वह बहुत ही अनूठी है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है आगरा के ताजगंज थाना क्षेत्र के गांव श्यामो और दिगनेर से। यहां राहुल और अभिषेक नाम के दो युवक महिलाओं से मिलते हैं। वो दोनों महिलाओं से बताते हैं कि उन्हें एक कंपनी के पैड पैक करने का काम करना होगा, जिसके लिए उन्हें हर महीने 8-8 हजार रुपये वेतन मिलेगा। इसके लिए पहले 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करने को कहा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी लालच दिया कि 20-20 महिलाओं के समूह बनाने पर अलग से कमीशन मिलेगा। महिलाओं को इस योजना पर विश्वास हो गया और उन्होंने पैसे जमा कर दिए। एक महीने तक इनसे पैड पैक कराए गए, और उनका सामान एक ऑटो के माध्यम से ले जाया गया। लेकिन जब वेतन देने की बारी आई, तो दोनों युवक गायब हो गए। इसके बाद जैसे ही महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने की गिरफ्तारी-

श्यामो गांव की नारायणी देवी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और सर्विलांस की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। जांच के दौरान पता चला कि इन दोनों युवको का असली नाम जमील अहमद और शाकिर है और जिस कंपनी का नाम लेकर यह ठगी की गई थी, वह कंपनी काफी समय पहले बंद हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन जिस योजना के नाम पर इन महिलाओं से ठगी की गई उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। 

प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ठगी 

यकीनन उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई यह घटना बेहद चिंताजनक है। जहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर 100 से अधिक महिलाओं को ठगा गया। ये घटना एक ओर जहां सरकारी योजनाओं की गलत जानकारी के कारण लोगों के शोषण की कहानी बताती है, वहीं दूसरी ओर यह इस बात को भी उजागर करती है कि किस तरह से बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोग धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। 

क्या है प्रधानमंत्री रोजगार योजना?

प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY) का मकसद देश के बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत सरकार 10 लाख रुपये तक का लोन देती है, ताकि युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें। इस योजना के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए यह सीमा बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है। योजना का फायदा लेने के लिए आपको कम से कम 8वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए और किसी निश्चित क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।

कैसे ले सकते हैं इस योजना का लाभ? 

इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनकम सर्टिफिकेट आदि। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, जहां आप PMRY की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करके उसे बैंक में जमा कर सकते हैं। 

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