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यूपी में 5 साल के चालान निरस्त

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उत्तर प्रदेश में निजी और कमर्शियल वाहन मालिकों को योगी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में जिन वाहनों का 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच चालान हुआ और वह काफी समय से लंबित है, उन्हें अब चालान का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 तक के चालान को निरस्त किया है। सरकार के इस फैसले से लाखों लोगों को राहत मिली है। इस फैसले में केवल 5 साल तक के चालान ही निरस्त नहीं किए गए हैं बल्कि अलग-अलग यातायात नियमों के उल्लंघन में काटे गए चालान या फिर न्यायालयों में लंबित मामलों में भी अब वाहन मालिकों को भुगतान नहीं करना होगा।

इस संबंध में परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह ने सभी परिवहन विभाग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि न्यायालय में खत्म किए गए मामलों की सूची बनाकर इन चलाने को e-challan पोर्टल से भी हटा दिया जाए। इसको लेकर शासन की तरफ से सभी जिलों की परिवहन कार्यालयों में एक पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था लागू की गई है। 

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