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आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका, बेटे-पत्नी समेत 7 साल की सजा

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समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, आजम खां, बेटे अबदुल्ला और पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने ये फैसला बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनाया है। कोर्ट ने आजम खां, अब्दुल्ला आजम और पत्नी तंजीन फात्मा को सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों को सीधे जेल भेजने का आदेश दिय है।

आइए जानते हैं क्या था पूरा मामला-

आपको बता दें कि इससे पहले, आज ही कोर्ट ने मामले में तीनों को दोषी करार दिया था। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। लघु उद्योग प्रकोष्ठ के तत्कालीन क्षेत्रीय संयोजक एवं भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में गंज थाने में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र होने का मामला दर्ज कराया था जिसमें सपा नेता आजम खां और उनकी पत्नी डॉ. तंजीन फात्मा को भी आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। तीनों ही लोग इस समय जमानत पर चल रहे हैं।

किस मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला-

एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। 11 अक्तूबर को इस मुकदमे में अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ताओं को बहस करनी थी, लेकिन उनके द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब्दुल्ला को आदेश दिया था कि वह 16 अक्तूबर तक लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में रिवीजन दायर की गई थी, जिसे एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था। मंगलवार को अब्दुल्ला आजम के वकीलों ने लिखित बहस दाखिल की । इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई और कोर्ट अपना फैसला सुना दिया।

30 गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर हुआ फैसला-

सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में कोर्ट 30 गवाहों और  उपलब्ध दस्तावेजी सुबूतों के आधार पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। दोनों ओर से 15-15 गवाह सुनवाई के दौरान पेश किए गए। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र का  यह मामला वर्ष 2019 में सामने आया था। जब भाजपा लघु प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक व मौजूदा समय में शहर विधायक आकास सक्सेना ने गंज थाने में तहरीर देकर मामला दर्ज कराया था।

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