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नीट यूजी के लिए योग्यता नियमों में हुए बदलाव

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नीट यूजी परीक्षा के लिए योग्यता नियमों में बदलाव किया गया है। जिससे छात्रों को बड़ी राहत मिली है। जिनके 11वीं और 12वीं विषयों के आधार पर आवेदन रद्द कर दिए जाते थे। बता दे कि एमबीबीए, बीडीएस औऱ बीएएमएस जैसे अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नीट यूजी परीक्षा की योग्यता नियमों में बदलाव किए गए हैं। 

NMC ने MCI के नियमों में किए बदलाव-

नेशनल मेडिकल काउंसिल (NMC) ने बुधवार को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की पात्रता मानदंड में बदलाव की जानकारी दी है। ऐसे में वह छात्र जिन्होंने भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान या बायोटेक्नोलॉजी विषयों के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में भी अंग्रेजी ली हो और मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास की हो, वे अब स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (नीट-यूजी) में शामिल होने के पात्र होंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के मुताबिक, यह निर्णय उन छात्रों पर भी लागू होगा, जिनका आवेदन पहले खारिज हो चुका है। नए नियमों के तहत अब छात्र विदेशी संस्थानों में दाखिले के लिए पात्रता प्रमाणपत्र हासिल कर सकते हैं। जबकि, देश के संस्थानों के लिए पात्र उम्मीदवार नीट-यूजी 2024 में शामिल हो पाएंगे।

पहले क्या थे नियम-

दरअसल, इससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने यूजी मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस आर सेलेक्शन को नियम बनाए थे। जिसके तहत छात्रों को 11वीं और 12वीं क्लास में अंग्रेजी व प्रैक्टिकल के साथ-साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायो टेक्नोलॉजी के विषयों का रेगुलर स्कूल से दो साल तक पढ़ना आवश्यक था। वहीं अब जारी नोटिस में एनएमसी ने कहा कि यह फैसला उन छात्रों पर भी लागू होगा जिनके आवेदन पहले खारिज कर दिए गए थे। 

 

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